Tuesday, June 11, 2024

Annual Transfer Policy of UP Government Officers Employees Year-2024-25


कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 11 जून, 2024

विषयः- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष-2024-25




सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या-5/2023/262/सामान्य/47-का-4-2023-(1/3/96), दिनांक 07 जून, 2023 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2023-24 के लिये स्थानान्तरण नीति एवं स्थानान्तरण से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2024-25 निर्धारित की जाती है।
2- समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

i. जनपदों में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवाकाल में संबंधित जनपद में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त जनपदों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। इसी प्रकार समूह 'क' एवं समूह 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में एक मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डल से स्थानान्तरित कर दिया जाय। विभागाध्यक्ष / मण्डलीय कार्यालयों में की गयी तैनाती अवधि को स्थानान्तरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जायेगा। मण्डलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण पहले किए जायेंगे।




ii. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं, तो मुख्यालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय में 03 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाए किन्तु जनपदों व मण्डलों में तैनाती की अवधि को उक्त निर्धारित अवधि में न गिना जाए। जनपदों व मण्डलों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग-अलग माना जाए।

Iii उपरोक्तानुसार समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक ही किये जा सकेंगे तथा इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत हैं, उन कार्मिकों को 20 प्रतिशत की सीमा में रखते हुये उनका स्थानान्तरण पहले किया जायेगा। उक्त निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता होने पर मा० मुख्यमंत्री का अनुमोदन

आवश्यक होगा। संवर्गवार प्रतिशत की गणना संबंधित संवर्ग में कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या को आधार मानकर की जायेगी, इस हेतु संबंधित संवर्ग में स्वीकृत पदों को आधार नही माना जायेगा। यह गणना दिनांक 01.04.2024 को संवर्ग में कुल कार्यरत अधिकारियों के आधार पर की जायेगी।




iv. समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे। इस संबंध में स्थानान्तरण नीति के अनुपालन की स्थिति से मा० विभागीय मंत्री से विचार-विमर्श करके कार्यवाही की जाए।




v. स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कार्मिकों के संबंध में मा० विभागीय मंत्री के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण किया जाए।













3- समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

i. समूह 'ग' के कार्मिको के स्थानान्तरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेंगे।




ii. समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत हैं, उन कार्मिकों को 10 प्रतिशत की सीमा में पहले लिया जायेगा।

समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरणों में नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की स्थिति में मा० विभागीय मंत्री से भी विचार-विमर्श करके कार्यवाही की जाए।

Iii स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में तियों में समूह 'ग् स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेंगे। 'ग' एवं समूह 'घ' के

iv.

समूह 'ग' 'एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाएं।

V.इसके अतिरिक्त समूह 'ग' हेतु पटल परिवर्तन / क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या- 8/2022/सा0-119/सैंतालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक 13 मई, 2022 (प्रति संलग्न) के अनुसार समूह 'ग' के समस्त कार्मिकों का पटल / क्षेत्र परिवर्तन (प्रदेश / मण्ड 1/ मण्डल / जनपद स्तर) किये जाने की कार्यवाही कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।




4- अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतः-

i. संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए।

ii. समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

iii. समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों / कार्यालयों में लागू होंगे।

iv. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational District Scheme) से संबंधित 08 जिले-चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकासखण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाए।

V. स्थानान्तरण सत्र की निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यतः स्थानान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जायें।

VI. स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ-डेट 31 मार्च, 2024 को माना जायेगा।

vii. यह स्थानान्तरण नीति उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू नहीं होगी।

viii. यदि किसी विभाग से संबंधित कोई अन्य कार्यालय उस जनपद में है तो निर्धारित अवधि के पश्चात कार्मिक को उस अन्य कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी भी तैनात किया जा सकेगा, किन्तु इसे स्थानान्तरण की श्रेणी में नही माना जायेगा।

13 मई,

यदि किसी विभाग का जनपद में कोई अन्य कार्यालय नहीं हैं तो शासनादेश दिनांक 2022 के अनुसार कार्मिक का पटल / क्षेत्र परिवर्तन किया जा सकेगा।




5- विभागों द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नवत स्थानान्तरण किये जा सकेंगे:-

i. प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। परन्तु इस संबंध में स्थानान्तरण नीति के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

Ii प्रोन्नति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में प्राप्त रिक्त पदों पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। यदि किसी कार्मिक को प्रोन्नति के उपरांत किसी अन्य स्थान पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को स्थानान्तरण नीति से आच्छादित नही माना जायेगा तथा प्रोन्नति के पश्चात रिक्त पदों पर तैनाती, नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से की जा सकेगी ।

परन्तु इस हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार के स्थानान्तरण पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ सिद्धान्त के अनुसार हो।

किसी अधिकारी/ कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता या पिता के अवस्यक बच्चों के पालन पोषण / देखभाल इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी / कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण /स / समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद / नगर / स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

iv.

V.मंदित बच्चों / चलन क्रिया से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो, या जहां से उनकी उचित देखभाल हो सके। दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उनके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय। इसके लिये पूर्व में उस मण्डल / जनपद में उसकी तैनाती अवधि को संज्ञान में न लिया जाये।

6- आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायें किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा. विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

7- शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र 2024-2025 में दिनांक 30 जून, 2024 तक पूर्ण किया जाये।

8- यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो मा० विभागीय मंत्री के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

9- समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासम्भव मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किया जाय।

मेरिट बेस्ड स्थानान्तरण किये जाने हेतु वरियता निर्धारण / भारांक का निर्धारण शासनादेश संख्या-8/ 2023/405/ सामान्य/ सैंतालीस-का-4-2023-1(3)96, दिनांक 03 अगस्त, 2023 के अनुसार किया जायेगा।

10- सीधी भर्ती की नव नियुक्ति के आधार पर की जाने वाली तैनातियों को भी स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में नही गिना जायेगा। परन्तु इस हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार के स्थानान्तरण पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ सिद्धान्त के अनुसार हो और यथासंभव आनलाइन पद्धति से हो। सीधी भर्ती के नवनियुक्त कार्मिकों को आकांक्षी जनपदों/ विकासखण्डों में तैनाती प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर यदि स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र में किये जाते हैं तो उन्हें संबंधित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में गिना जायेगा।




11- स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-

i. स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्‌नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

ii. स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

iv. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational District Scheme) से संबंधित 08 जनपदों एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबंध आई.ए.एस./ आई.पी.एस./ आई.एफ.एस. / पी.सी.एस. एवं पी.पी.एस. अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

V. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खण्डों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय।

vi. आकांक्षी (Aspirational) जनपद तथा आकांक्षी विकास खण्डों में समस्त रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जायें

vii. कार्मिक के आनलाइन स्थानान्तरण के फलस्वरूप उसके स्थानान्तरण आदेश, कार्यमुक्ति या स्वतः कार्यमुक्ति के आदेश, कार्यभार ग्रहण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने पर ही संबंधित कार्मिक का वेतन आहरण हो सकेगा।

viii. यदि स्थानान्तरण आदेश ऑफलाइन किया जाता है तो भी उसकी प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण आदि के संबंध में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरणः-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश/मण्डल/जिला स्तर के अध्यक्ष एवं सचिव के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किये जायें। किन्तु उक्त पदाधिकारियों

को यह सुविधा देने का अर्थ यह नहीं है कि जनहित के विरूद्ध कार्य करने, कदाचार अथवा भ्रष्ट आचरण करने पर भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।

लापरवाही, भ्रष्टाचार व आपराधिक कृत्य, अनुशासनहीनता व दुराचरण में लिप्त होने के पुष्टिकारक तथ्य लाये जाने पर या ऐसे मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने पर निम्न प्रक्रिया का पालन करते हुये उक्त कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा:-

पदाधिकारियों को पूरे सत्र में i. जनपद में तैनात सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण संबंधित जिलाधिकारी एवं मण्डल में कार्यरत पदाधिकारी का स्थानान्तरण मण्डलायुक्त की संस्तुति पर सक्षम स्तर से किये जा सकेंगे।

ii. मुख्यालय स्तर पर सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरांत शासन स्तर से किया जा सकेगा। के उपरांत शार

उपरोक्त के अतिरिक्त सेवा संघों के उपरोक्त पदाधिकारियों का शासनादेश दिनांक 13 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार पटल / क्षेत्र परिवर्तन अवश्य किया जायेगा तथा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक प्राधिकारी की होगी।




13- स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिशः-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाए। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य / आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी

14- चार्ज नोट:-

के वेतन का भुगतान न किया जाए तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाए। करने के उपरान्त, संबंधित

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों / विकास कार्यक्रमों / परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

15- जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

16- इस स्थानान्तरण नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त मा० मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।



17- उपरोक्त स्थानान्तरण नीति में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्धन मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जा सकेगा।








Annual Transfer Policy of Government Officers/Employees Year-2024-25




From the transfer policy and transfer for government officers/employees by Government Order No. 5/2023/262/General/47-Ka-4-2023-(1/3/96), dated June 07, 2023, for the transfer session 2023-24. The annual transfer policy 2024-25 for government officers/employees is determined by superseding all the related government orders issued earlier.
2- Transfers of Group 'A' and 'B' officers will be made as follows:-

i. Group 'A' and Group 'B' officers in the districts, who have completed a total of 03 years of service in the respective districts, should be transferred from the said districts. Similarly, Group 'A' and Group 'B' officers who have completed 7 years of service in one division should be transferred from the said division. The period of posting in Head of Department/Divisional offices will not be counted in the above prescribed period for transfer. The maximum period of posting in divisional offices will be 03 years and for this, the officers working for the longest time will be transferred first.



ii. In the offices of the Head of the Department, except the Head of the Department, if equivalent posts of Group 'A' and Group 'B' other officers exist outside the Headquarters, then the officers who have been working in the Headquarters/Head of the Department's office for 03 years should be transferred outside the Headquarters to their equivalent posts. It may be given but the period of posting in districts and divisions should not be counted in the above prescribed period. The period of posting in districts and divisions and the period of posting in the offices of department heads should be considered separately.

Iii As per above, transfers of Group 'A' and 'B' can be done only to the extent of maximum 20 percent of the number of cadre wise working officers and for this purpose, the personnel who have been working for the longest time will be transferred while keeping those personnel within the limit of 20 percent. Transfer will be done first. Approval of the Honorable Chief Minister in case of inevitability of transfer exceeding the above prescribed limit of 20 percent.

Will be necessary. Cadre wise percentage will be calculated considering the total number of employees working in the concerned cadre as the basis, for this the sanctioned posts in the concerned cadre will not be considered as the basis. This calculation will be done on the basis of total working officers in the cadre as on 01.04.2024.



iv. Transfers of Group 'B' personnel will be done by the heads of the respective departments. In this regard, action should be taken in consultation with the Honorable Departmental Minister, subject to compliance with the transfer policy.



v. After the end of the transfer session period, in respect of Group 'A' and Group 'B' personnel, transfer should be done after obtaining the approval of the Honorable Chief Minister through the Honorable Departmental Minister.








3- Transfers of Group 'C' and Group 'D' personnel will be made as follows:-

i. Transfers of Group 'C' personnel can be done with the approval of the concerned Head of the Department.



ii. Transfers of Group 'C' and Group 'D' employees can be done to the maximum extent of 10 percent of the total number of employees working cadre wise. In case of inevitability of transfer exceeding the above prescribed limit of 10 percent and maximum of 20 percent, transfers can be made by the administrative department with the approval of the departmental minister. For this, those employees who have been working for the longest time will be taken first within the limit of 10 percent.

In case of ensuring compliance of the policy in transfers of Group 'C' and Group 'D' personnel, action should be taken after consultation with the Honorable Departmental Minister.

Iii After the end of the transfer session period, in unavoidable circumstances, Group 'C' transfers can be made after obtaining the approval of the departmental minister. 'C' and group 'D'

iv.

Transfers of Group 'C' and Group 'D', if covered by the provisions of Article 5 of the transfer policy, to any other division/district if there is a state level cadre and to any other district within the division if there is a divisional level cadre. Be done.

IN.Apart from this, Government Order No. 8/2022/SG-119/Forty-seven-4-2022-(1/3/96) dated May 13, 2022 (copy attached) issued regarding table change/area change for Group 'C'. Accordingly, the process of changing the board/area of ​​all Group 'C' employees (State/Division 1/Mandal/District level) should be strictly ensured.



4- Other Guiding Principles:-

i. Personnel with questionable integrity should never be deployed on sensitive posts.

ii. Group 'A' officers will not be posted in their home district.

iii. Group 'B' officers will not be posted in their home district, but the restriction is that the above provisions will be applicable only in district level departments/offices.

iv. 08 districts - Chitrakoot, Chandauli, Sonbhadra, Fatehpur, Balrampur, Siddharth Nagar, Shravasti and Bahraich related to the Aspirational District Scheme of the state declared by the Government of India and 100 aspirational development blocks of the state declared by each department in every case. The posts will be saturated by posting and after two years, options should be obtained from the personnel posted there and they should be transferred.

V. Normally, transfer proposals should not be submitted after the stipulated period of transfer session.

VI. The cut-off date for determining the period for transfer will be considered as March 31, 2024.

vii. This transfer policy will not be applicable in Uttar Pradesh Secretariat.

viii. If there is any other office related to any department in that district, then after the prescribed period, the employee can be posted in that other office at any time by the competent authority, but it will not be considered in the category of transfer.

May 13,

If any department does not have any other office in the district, then the table/area of ​​the personnel can be changed as per the Government Order dated 2022.



5- The following transfers can be made by the departments as per the prescribed procedure in the following circumstances:-

i. From administrative point of view, transfers can be made at any time as per requirement. But in this regard, approval from the competent level will be obtained as per the transfer policy.

Ii Transfers can be made on vacant posts due to promotion, termination of service, retirement etc. If, after promotion, an employee is appointed at any other place against the vacant posts, then this process will not be considered covered by the transfer policy and posting on the vacant posts after promotion can be done at the level of the appointing authority.

But for this it will be ensured that such transfers are made according to transparent and objective principles.

Transfer of an officer/employee on the basis of personal reasons, such as medical treatment or children's education, upbringing/care of minor children of a parent who died during government service, etc., when the place becomes vacant or with the consent of another officer/employee. /c/ Adjustment can be made, provided there is no administrative objection to it.

If both husband and wife are in government service, they can be transferred to be posted in the same district/city/place as far as possible.

iv.

IN.Parents of retarded children/disabled children completely affected by locomotion should be posted, on the basis of certificate from the authorized government doctor, after obtaining the option, to a place where proper medical arrangements are available, or from where they can be properly taken care of. Is possible. Disabled employees or those employees whose dependent family members are affected by more than 40 percent disability should be exempted from general transfer. Transfers of such disabled personnel should be done only due to serious complaints or unavoidable reasons. If requested by a disabled employee, he/she may be considered for posting in his/her home district depending on the availability of the post.

As far as possible, consideration should be given to posting Group 'C' and 'D' employees retiring in 2 years in their home district and Group 'A' and 'B' employees leaving their home district and posting them in the desired district. For this, his previous posting period in that division/district should not be taken into consideration.

6- Transfers in the Income-Expenditure account for travel expenses should be made only within the limit of the prescribed amount, but due to unavoidable reasons, if more money is spent than the prescribed limit, then Hon. After the approval of the departmental minister, provision of additional funds should be made in the income-expenditure through re-appropriation with the consent of the finance department.

7- All transfers at the government level, head of department level, divisional level and district level should be completed by June 30, 2024 in the transfer session 2024-2025.

8- If any department requires any change in the transfer policy due to the specific needs of the department like change in transfer time, geographical requirements or any specific scheme, then the approval of the Chief Minister should be obtained through the departmental minister.

9- Transfers of Group 'B' and Group 'C' personnel should be done on the basis of merit based online transfer system as far as possible.

The priority determination/weighting for merit based transfers will be done as per Government Order No. 8/2023/405/General/Forty-seven-Ka-4-2023-1(3)96, dated August 03, 2023.

10- The postings made on the basis of new appointments through direct recruitment will also not be counted within the limit of percentage prescribed for transfer. But for this, it will be ensured that such transfers are done according to transparent and objective principles and as far as possible through online method. Newly appointed direct recruitment personnel will be given priority in providing posting in aspirational districts/development blocks. Apart from this, if transfers are made on other grounds during the transfer session, then they will be counted within the percentage prescribed for the respective groups 'A', 'B' and 'C'.



11- Releasing of transferred personnel:-

i. Regarding the date of release of the personnel, instructions should be mentioned in the transfer orders that they should take charge of the new post within a week from the date of issue of the order without waiting for the replacement and the concerned authority should take charge of the transferred personnel. Release him immediately accordingly. Not relieving the transferred personnel within the stipulated time will be considered as indiscipline and departmental action will be taken against the officers who do not relieve the concerned personnel by not following the transfer orders.

ii. If the transferred personnel do not join the newly posted post within the stipulated time, they will be automatically relieved.

Disciplinary action should be taken against the transferred personnel if they do not take charge at the new place of posting.

iv. The personnel posted in 08 districts and all the districts of Bundelkhand related to the Aspirational District Scheme of the state announced by the Government of India should not be released by their controlling authorities until their replacement takes charge. . This restriction applies to IAS/IPS/IFS. / PCS And P.P.S. Will not apply to officers.

V. The personnel posted in 100 aspirational development blocks of 34 districts of the state declared by the Government of India should not be released by their controlling authorities until their replacements take charge.

vi. All vacant posts in aspirational districts and aspirational development blocks should be filled on priority.

vii. As a result of online transfer of the employee, his transfer order, relief or automatic relief order, joining of charge will be done compulsorily through Manav Sampada Portal. The salary of the concerned employee can be withdrawn only after following the above procedure.

viii. Even if the transfer order is made offline, its copy will be uploaded on the Manav Sampada Portal to ensure that the above procedure is followed regarding relieving and taking charge etc.




12- Transfer of officials of recognized service unions of government employees:-

State/Division/District level presidents and secretaries of recognized service associations of government servants should not be transferred for two years from the date of their joining the organization. But the said officials

Providing this facility does not mean that they cannot be transferred even if they work against public interest, commit misconduct or corrupt behavior.

If confirmed facts of involvement in negligence, corruption, criminal acts, indiscipline and misconduct are brought or when disciplinary proceedings are initiated in such cases, the above mentioned transfer can be made at any time by following the following procedure:-

Officers throughout the session i. Transfer of officials of service unions posted in the district can be done at the competent level on the recommendation of the concerned District Magistrate and the officer working in the division.

ii. Officials of service unions at the headquarters level can be transferred from the government level after the recommendation of the head of the department. after shar

Apart from the above, the table/area change will definitely be done as per the government order dated 13th May, 2022 of the above officials of the service unions and its entire responsibility will be of the controlling authority.



13- Representations and recommendations to stop transfers:-

Representations regarding stopping the transfer of transferred personnel should not be forwarded. If any government servant tries to exert pressure against such orders, then considering his act/conduct as a violation of Rule 27 of 'Government Servant Conduct Rules, 1956', action will be taken against him under Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules. Taking action as per the relevant provisions of '1999' as amended, suspension should also be considered. If the concerned officer/employee does not leave the charge within the prescribed period

14- Charge Note:-

Salary should not be paid and its information should be given to the concerned treasury officer. after doing, related

It is natural that it takes time to take charge at a new place, hence the transferred officer should be aware of the officer's work and should make a charge note regarding important issues/development programs/projects etc. so that the new officer can get convenience in completing the work. yes.

15- From public interest and administrative point of view, orders for transfer of any employee can be given by the Honorable Chief Minister at any time.

16- Deviations in this transfer policy can be made after consultation with the Personnel Department and after obtaining the approval of the Honorable Chief Minister.

17- Any amendment/addition in the above transfer policy can be made by the Honorable Chief Minister.

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